लखनऊ हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी: अस्थायी व वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के आदेश पर अंतरिम रोक, 27 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई
** लखनऊ हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी: अस्थायी व वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के आदेश पर अंतरिम रोक, 27 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई* * लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण राहत देते हुए अस्थायी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने संबंधी एकल पीठ के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है, जिस दिन इस मुद्दे पर विस्तृत और अंतिम सुनवाई की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। खंडपीठ ने यह फैसला लोक निर्माण विभाग ( PWD ) की ओर से दाखिल की गई 40 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। राज्य सरकार ने इन अपीलों के माध्यम से एकल पीठ के 4 नवंबर 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि अस्थायी और वर्कचार्ज कर्मचारियों की पूरी सेवा अवधि को जोड़कर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, भले ही उनकी नियमित नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। इस निर्णय से बड़ी संख्या में कर्मचारियों...