पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना।

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना।
अजय सिंह *न्याय अभी जिंन्दा है,कातिल पति अब शर्मिंन्दा है!* फतेहपुर। जिले में गुरुवार को अपर एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट न०2 अजय सिंह के द्वारा पत्नी के हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 फतेहपुर की अदालत ने आज सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि धाता थाना क्षेत्र में विगत 28 दिसंबर 2017 को घटना हुई थी। थाना क्षेत्र के ग्राम कोला निवासी रामेश्वर निषाद के पुत्र बट्टी निषाद ने अपनी पत्नी संगीता की शादी के कुछ समय बाद उस पर शक करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद उसने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति बट्टी निषाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना। अजय सिंह *न्याय अभी जिंन्दा है,कातिल पति अब शर्मिंन्दा है!* फतेहपुर। जिले में गुरुवार को अपर एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट न०2 अजय सिंह के द्वारा पत्नी के हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 फतेहपुर की अदालत ने आज सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि धाता थाना क्षेत्र में विगत 28 दिसंबर 2017 को घटना हुई थी। थाना क्षेत्र के ग्राम कोला निवासी रामेश्वर निषाद के पुत्र बट्टी निषाद ने अपनी पत्नी संगीता की शादी के कुछ समय बाद उस पर शक करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद उसने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति बट्टी निषाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना। अजय सिंह *न्याय अभी जिंन्दा है,कातिल पति अब शर्मिंन्दा है!* फतेहपुर। जिले में गुरुवार को अपर एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट न०2 अजय सिंह के द्वारा पत्नी के हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 फतेहपुर की अदालत ने आज सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि धाता थाना क्षेत्र में विगत 28 दिसंबर 2017 को घटना हुई थी। थाना क्षेत्र के ग्राम कोला निवासी रामेश्वर निषाद के पुत्र बट्टी निषाद ने अपनी पत्नी संगीता की शादी के कुछ समय बाद उस पर शक करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद उसने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति बट्टी निषाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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