अपील और पुनरीक्षण में संशोधन पर CPC आदेश VI नियम 17 की सख्ती नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय”**

🏛️ इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अपील और पुनरीक्षण में CPC आदेश VI निय
म 17 की सख्त बाध्यता नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VI नियम 17 का वह प्रावधान, जो ट्रायल शुरू होने के बाद pleadings में संशोधन पर रोक लगाता है, अपील और पुनरीक्षण (revision) कार्यवाही में उसी कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जस्टिस योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें कानून के व्यावहारिक और न्यायसंगत उपयोग पर जोर दिया गया। --- ### 📌 क्या है आदेश VI नियम 17 का उद्देश्य? अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आदेश VI नियम 17 का मूल उद्देश्य सिविल मुकदमों (trial) में pleadings के संशोधन को नियंत्रित करना है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब एक बार ट्रायल शुरू हो जाए और साक्ष्य रिकॉर्ड होने लगें, तब देर से किए गए संशोधन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न करें और अनावश्यक देरी न हो। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान को अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही में **यांत्रिक (mechanical) तरीके से लागू करना उचित नहीं है**, क्योंकि इन कार्यवाहियों की प्रकृति अलग होती है। --- ### ⚖️ पुनरीक्षण कार्यवाही ट्रायल से कैसे अलग है? अदालत ने यह महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया कि: * **ट्रायल** में साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं और तथ्यों की गहन जांच होती है * जबकि **पुनरीक्षण (revision)** में केवल निचली अदालत के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है * यहां नए साक्ष्य नहीं लिए जाते इसलिए “ट्रायल शुरू होने” जैसी शर्तों का सीधा उपयोग पुनरीक्षण में नहीं किया जा सकता। --- ### 🧾 मामले की पृष्ठभूमि यह मामला प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 25 के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण के दौरान अपने आवेदन में संशोधन की मांग की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। निचली अदालत का तर्क था कि: * संशोधन बहुत देर से किया गया * याचिकाकर्ता ने “due diligence” (उचित सावधानी) नहीं बरती --- ### 🧠 हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए: #### ✔️ कानूनी प्रश्न किसी भी स्तर पर उठाए जा सकते हैं अदालत ने कहा कि अपील और पुनरीक्षण में ऐसे कानूनी प्रश्न, जो मामले की जड़ से जुड़े हों, किसी भी स्तर पर उठाए जा सकते हैं। #### ❌ लेकिन तथ्यात्मक बदलाव की अनुमति नहीं हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि: * नए तथ्य जोड़ने * या पूरे मामले के तथ्यात्मक ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर पुनरीक्षण कार्यवाही में। --- ### 🚫 याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल अदालत ने पाया कि: * प्रस्तावित संशोधन केवल कानूनी मुद्दों तक सीमित नहीं था * उसमें तथ्यात्मक बदलाव भी शामिल थे * जिससे पूरे मामले को फिर से खोलने की आवश्यकता पड़ती इसके अलावा, याचिकाकर्ता का पूर्व आचरण भी संदिग्ध पाया गया, क्योंकि वह पहले भी इसी प्रकार के प्रयास कर चुका था। --- ### ⚠️ न्यायालय का निष्कर्ष इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि: * संशोधन आवेदन **bona fide (सद्भावना से)** नहीं था * यह न्यायिक प्रक्रिया का **दुरुपयोग** था --- ### 📍 अंतिम निर्णय अंततः, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने: * याचिका को खारिज कर दिया * और निचली अदालत द्वारा संशोधन आवेदन अस्वीकार करने के आदेश को बरकरार रखा --- ### ✍️ निष्कर्ष यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर कानूनी प्रश्नों को उठाने की स्वतंत्रता है, वहीं दूसरी ओर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय भविष्य में अपील और पुनरीक्षण कार्यवाहियों में संशोधन के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

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