सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर स्टे की मांग वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर स्टे की मांग वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 दिनों के लम्बी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ए०जी० मसीह और जस्टिस बी० आर० गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा जो कुछ दिनों में सामने आयेगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा जैसे-ही किसी सम्पन्ति की वक्फ जाँच शुरू होती है तब तक के लिए उसका वक्फ दर्जा खत्म हो जाता है। 200 साल पुरानी कब्रिस्तान को भी सरकार अब अपनी संपत्ति बना सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश बी० आर० गवई ने सवाल किया कि यदि जमीन इतनी पुरानी है तो उसका राजिष्ट्रेशन क्यो नही कराया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने जबाब में कहा 'कि पंजीकरण राज्य की जिम्मेदारी थी जिसें पूरा नहीं किया गया। अब यह कहना कि समुदाय ने पंजीकरण नहीं कराया और इसलिए उनकी गलती है हो यह तर्क संगत नही है उन्होंने आगे कहा कि यदि आप के पास शक्ति है तो आप अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकते। अन्य याचिकाकर्ताओं की और से वरिष्ठ वकील अभिषे...